गुरुवार, 12 दिसंबर 2013

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध माना


सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध माना



नई दिल्ली। पिछले चार साल से भारत में अपनी मर्जी से समलैंगिक संबंध बनाना अपराध नहीं था, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर कोई समलैंगिक संबंध बनाता पकड़ा जाता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध माना है।


जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की कैटिगरी से बाहर कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पलट दिया। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने समलैंगिक संबंध को देश के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया था और वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।