बुधवार, 9 सितंबर 2009

आरक्षण: 9 दिन चले अढ़ाई कोस पीछे

हे भारत सरकार! आप ऐसा विकास न करिए, जिससे विकास-शोषित पैदा हों


आप चौंकिए मत! हम 61 साल से आरक्षण पथ पर चल तो रहे है, लेकिन आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी नियमावली 8 ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इससे आरक्षण पर देश में शांत हो रही बहस की चिंगारी में फिर से आग धधकने की संभावना है। जाने हमारा देश कैसा विकास करता है कि हर कुछ समय बाद, कुछ लोग तेजी से पिछड़ जाते हैं और फिर उन्हें आरक्षण दे दिया जाता है। कभी यह मूल्यांकन करने के बारे में सोचा भी नहीं जाता कि 61 साल से दिए जा रहे आरक्षण से कितना लाभ अब तक मिला, यह देख लें। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक संसद-संविधान रहेगा यह आरक्षण अक्षुण्ण रहेगा।